सरकार की गाइडलाइन के अनुसार ही बसों में यात्रा करें
सफाई का ध्यान रखते हुए शारीरिक दूरी का रखें ध्यान
भागलपुर, 29 अगस्त
कोरोना संक्रमण की दर कम होने के साथ ही सरकार ने बसों के परिचालन की अनुमति दे दी है. लोगों ने भी बस से सफर करना शुरू कर दिया है. देखा जा रहा है कि कुछ लोग बस यात्रा के दौरान ना तो सामाजिक दूरी का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क पहन रहे हैं. ऐसी लापरवाही भूल से भी नहीं करें. सरकार ने बसों के परिचालन की अनुमति के साथ कुछ गाइडलाइन भी जारी की है जिसका पालन आवश्यक रूप से करें.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से जारी गाइलाइन में कहा गया है कि बस यात्रा करते समय शारीरिक-दूरी का पालन अवश्य करें. संचालक सीट के मुताबिक यात्रियों को बिठाए. यात्रियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा. साथ ही बस यात्रा शुरू होने के पूर्व एवं संपन्न होने के बाद वाहनों को सैनिटाइज कराने का निर्देश दिया गया है. जिला प्रशासन द्वारा भी स्थानीय वाहन मालिकों को सरकार के सभी शर्तो का हरसंभव पालन करने को कहा गया है. संचालकों को सख्त लहजे में निर्देश दिया गया है कि गाइलाइन के अनुसार ही बस चलाएं, ताकि यात्रियों एवं बस चालकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो.
यात्रा के दौरान मास्क का करें उपयोग: बस यात्रा के दौरान फेस कवर या मास्क पहनें और सहयात्रियों से पर्याप्त दूरी बना कर रखें. वाहन को बेवजह न छुएं. वाहन से उतरते वक्त भी सामाजिक दूरी का पालन करें. यात्रा के समय हैंड सैनिटाइजर अपने पास जरूर रखें. एक निश्चित अंतराल पर हाथ को सैनिटाइज करते रहें. व्यवहार में बदलाव लाकर आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं. इस संबंध में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक पोस्टर जारी करते हुए सार्वजनिक यात्रा के दौरान तीन बातों का ख्याल रखने को कहा है, जिसमें 2 गज की दूरी, हाथ को तुरंत साफ करना और खांसते या छींकते समय मुंह पर रूमाल या टिश्यू पेपर रखने की बात बताई गयी है.
साफ-सफाई का रखें ख्याल: बसों की साफ-सफाई का भी विशेष ख्याल रखने कहा गया है. साफ-सफाई के बाद ही बस चलाने की अनुमति दी जाएगी. लोग भी अब सफाई का ध्यान रखने लगे हैं एवं बाहर कुछ भी खाने-पीने से बच रहे हैं.
इन बातों का भी रखें ख्याल
-वाहनों की प्रतिदिन धुलाई के साथ आवश्यक साफ-सफाई करें.
– यात्रा के बाद बस की सफाई आवश्यक रूप से करें
-वाहनों के अंदर चढ़ने, उतरने के समय यात्रियों को शारीरिक दूरी का अनुपालन करना होगा.
-बिना मास्क पहने बस में सफर की अनुमति नहीं होगी.
-यात्री वाहनों की रेलिंग का उपयोग कम से कम करें.
-वाहनों के अंदर पान, खैनी, तम्बाकू, गुटखा आदि का उपयोग वर्जित होगा. पकड़े जाने पर दंडात्मक करवाई होगी