हाईकोर्ट ने फर्जी मुठभेड़ पर उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा

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नईदिल्ली-

हाईकोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी (पीयूसीएल) की फर्जी मुठभेड़ पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट के मुख्य जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविल्कर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ ने जनहित पर सुनवाई के बाद उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गौरतलब है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी की ओर से वकील संजय पारिख ने आरोप लगाया कि हाल में उत्तर प्रदेश में पांच सौ  मुठभेड़ हुई है जिनमें कुल 58 लोग मारे गए। हाईकोर्ट की बेंच ने इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को भी पक्षकार बनाने का अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। आयोग ने भी इस मुद्दे पर पहले राज्य सरकार को नोटिस जारी किया था।