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लॉकडाउन 4.0: दिल्ली में कल से नयी गाइडलाइंस होगी जारी, जाने क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

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लॉकडाउन 4.0: दिल्ली में कल से नयी गाइडलाइंस होगी जारी, जाने क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

Lockdown 4.0 guidlines in Delhi : केंद्र सरकार ने #Lockdown 4.0 के तहत राज्य सरकार को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन का विवरण तैयार करने का अधिकार दिया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल कल दिल्लीवालों के लिए गाइडलाइंस जारी करेंगे।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा हमने हेल्थकेयर सिस्टम को तैयार करने के लिए लॉकडाउन का उपयोग किया है. अब प्रतिबंधों को कुछ हद तक कम कर करने का समय है। सीएम ने कहा अर्थव्यवस्था खुलने के बाद Covid -19 के मामलों में वृद्धि होगी तो हम इससे निपट लेंगे।

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Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal (Courtesy: ANI)


केंद्र सरकार ने #coronavirus के संक्रमण को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को 31 मई तक और बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि Covid -19 मरीजों की संख्या के हिसाब से सरकार की ओर से तय रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन की लिस्ट अब राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश तैयार करेंगे। इन्हें अब इस बाबत फैसला लेने का अधिकार होगा। गृह मंत्रालय के इन दिशानिर्देशों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि उनकी सरकार दिल्लीवासियों के लिए सोमवार को गाइडलाइंस जारी करेगी।

  • कोरोना हॉटस्पॉट एरिया में सख्ती जारी रहेगी
  • मेट्रो पर पाबंदी रहेगी, स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे व स्कूल और जिम को भी खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के मुताबिक चिकित्सा में सहयोग करने वाले होटल के अलावा सभी होटल और रेस्तरां बंद रहेंगे. हालांकि होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है. 31 मई तक देशभर में जिम, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थियटर, बार और सभागार बंद रहेंगे. साथ ही लॉकडाउन 4.0 में भी मेट्रो और रेल सेवा बंद रहेगी. सामान्य हवाई सेवा भी नहीं संचालित होगी. स्कूल, कॉलेज और कोचिंग भी बंद रहेंगी.

क्या-क्या खुलेगा?

गृह मंत्रालय के दिशानिर्देश के मुताबिक लॉकडाउन चार में मॉल और कॉम्पलेक्स को खोलने की इजाजत नहीं दी गई है, लेकिन दुकानों को खोलने पर राज्य सरकारें अपने स्तर पर फैसला कर सकती हैं. इंटरस्टेट बस सेवा खुलेंगी, पान गुटका बिकेगा, शर्तों के साथ मिठाई की दुकान खुलेंगी, शादी समारोह में 50 लोगों के शामिल होने की की इजाजत दी गई है. स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स को बिना दर्शकों के खोलने की अनुमति दी गई है.

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और स्टेडियम बिना दर्शकों के साथ खोले जाएंगे. रेस्त्रा-मिठाई की दुकानें खुलेंगी, लेकिन सिर्फ होम डिलिवरी की अनुमति होगी. स्टैंड अलोन दुकान खोलने की भी अनुमति दी गई है. दुकान पर 5 लोग से ज्यादा काम नहीं कर सकेंगे.

बसों की आवाजाही पर राज्य करेंगे फैसला

कोरोना लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है. इंटर स्टेट बस सर्विस राज्य सरकारें स्थिति के मुताबिक शुरू कर सकती हैं. यानी राज्य आपस में बातचीत करके इस पर फैसला कर सकते हैं. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है.

साथ ही स्कूल-कॉलेज बंद भी बंद रहेंगे. नई गाइडलाइन के मुताबिक, रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. सभी तरह के पूजा स्थल बंद रहेंगे और ईद भी इस बार लॉकडाउन में मनाई जाएगी.

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