लॉकडाउन पीरियड में फीस बढ़ाकर उसे वसूलने के मामले में दिल्ली सरकार ने दक्षिणी दिल्ली के नामी स्कूल एपीजे की दो शाखाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। सरकार ने सोमवार को स्कूल की शेख सराय और साकेत शाखा को सील कर दिया है। स्कूल के खिलाफ यह करवाई फीस को लेकर दिए गए शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के उल्लंघन करने पर की गयी है। शिक्षा निदेशालय का कहना है कि कोरोना महामारी के कारण जब लॉकडाउन है और आपातकाल की स्थिति है।
ऐसे में स्कूल फीस वसूलने को लेकर दबाव बना रहा है। निदेशालय ने इसे अमानवीय कृत्य के रूप में देखा है। स्कूल ने अनधिकृत फीस बढ़ोतरी की है, जो कि निदेशालय के निर्देशों का उल्लंघन है। दरसअल सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया था कि वह लॉकडाउन में अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा किसी प्रकार की फीस नही वसूलेंगे। वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मासिक रूप से प्रो रेटा आधार पर वसूला जा सकता है। बावजूद इसके स्कूल ने फीस में बढ़ोतरी की और अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बनाया। इसके बाद उपमुख्यमंत्री शिक्षा निदेशालय को स्कूल के खिलाफ एफआईआर करने और स्कूल की दो शाखाओं को सील करने को कहा।
Thanks to the leadership of @ArvindKejriwal & @msisodia that thousands of harrassed parents felt relieved.
Sealing of APEEJAY school reinforces a message that nobody is above the law of land
Petition Committee investigation revealed more than 30 cr surplus in school accounts pic.twitter.com/roWKXqBTkA
— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 4, 2020
APEEJAY school had been voilating all kinds of norms of Healthy Education system.
Inspite of audits showing crores of surplus money in accounts, it was illegally arm twisting parents for increased fee.
Today two of its schools have been sealed. pic.twitter.com/MWZlZEa1vB— Saurabh Bharadwaj (@Saurabh_MLAgk) May 4, 2020
ये है पूरा मामला
आपको बता दें कि लॉकडाउन में फीस बढ़ाकर उसे वसूलने के मामले में केजरीवाल सरकार ने दक्षिणी दिल्ली के नामी स्कूल एपीजे की दो शाखाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. सरकार ने इसकी शेख सराय और साकेत शाखा को सील कर दिया है. जबकि यह कार्रवाई स्कूल के खिलाफ फीस को लेकर दिए गए शिक्षा निदेशालय के निर्देशों के उल्लंघन करने पर की हुई है. एपीजे स्कूल की दो ब्रांच को सील करने के बाद शिक्षा निदेशालय ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण जब लॉकडाउन है और आपातकाल की स्थिति है, ऐसे में स्कूल फीस वसूलने को लेकर बच्चों के माता-पिता पर दबाव बना रहा है, जो कि अमानवीय कृत्य है. स्कूल द्वारा फीस बढ़ाना निदेशालय के निर्देशों का सरासर उल्लंघन है.
सरकार ने दिया था ये आदेश
इस वक्त कोरोना वायरस के कहर से पूरे देश के साथ दिल्ली भी जूझ रही है और सरकार ने इस आपदा के बीच सभी स्कूलों को आदेश दिया था कि वह लॉकडाउन में अभिभावकों से ट्यूशन फीस के अलावा किसी प्रकार की फीस नहीं वसूलेंगे, लेकिन एपीजे स्कूल की दो ब्रांस इस आदेश का उल्लंघन कर रही थीं.
बहरहाल, दिल्ली सरकार द्वारा सभी स्कूल संचालकों को निर्देशित किया गया था कि वार्षिक शुल्क और विकास शुल्क लॉकडाउन समाप्त होने के बाद मासिक रूप से प्रो रेटा आधार पर वसूला जा सकता है. बावजूद इस स्कूल ने फीस में बढ़ोतरी की और बच्चों के अभिभावकों पर फीस देने का दबाव बनाया. इसके बाद उपमुख्यमंत्री शिक्षा निदेशालय को स्कूल के खिलाफ एफआईआर करने और स्कूल की दो शाखाओं को सील करने को कहा गया था.