– राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक ने जारी की संशोधित मार्गदर्शिका
– प्रत्येक स्तर पर दावा राशि के अग्रसारण के लिए निर्धारित की गई समय सीमा
– निर्धारित समय सीमा तक दावा राशि का अनुमोदन नहीं होने पर स्वतः अनुमोदित होकर अगले स्तर पर हो जाएगा अग्रसारित
मुंगेर, 01 मार्च-
अश्विन पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण आशा और आशा फैसिलिटेटर की प्रोत्साहन राशि का अब समय पर भुगतान हो सकेगा । इसको ले राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यपालक निदेशक संजय कुमार ने सभी जिलों के सिविल सर्जन सहित जिला स्वास्थ्य समिति के अन्य अधिकारियों को पत्र के साथ अश्विन पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर काम करने वाली आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर की प्रोत्साहन राशि के ऑनलाइन भुगतान के लिए संशोधित मार्गदर्शिका जारी की है।
जिला स्वास्थ्य समिति मुंगेर के जिला सामुदायिक उत्प्रेरक निखिल राज ने बताया कि आशा वर्कर परफॉर्मेंस एंड इंसेंटिव पोर्टल “अश्विन ” के माध्यम से दिसम्बर 2020 से ग्रामीण आशा एवम आशा फैसिलिटेटर को ऑनलाइन डीबीटी से उनके खाते में सीधे राज्यस्तर से प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जा रहा है। पिछले दिनों हुई राज्य स्तरीय समीक्षा के बाद यह ज्ञात हुआ कि प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक के स्तर से आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा दावा की गई राशि को अनुमोदन के लिए प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को समय से अग्रसारित नहीं किया जा रहा है। इसकी वजह से प्रोत्साहन राशि के भुगतान में काफी विलम्ब हो जा रहा है। अब राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा जारी संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक के स्तर को अश्विन पोर्टल से हटाया गया है। इसके अलावा प्रत्येक स्तर पर दावा राशि के अग्रसारण के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। निर्धारित समय सीमा पर दावा राशि को अनुमोदित कर अग्रसारित नहीं करने पर वो स्वतः अनुमोदित कर अगले स्तर पर अग्रसारित हो जाएगा।
उन्होंने बताया कि संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार प्रखण्ड स्वास्थ्य प्रबंधक द्वारा अप्रैल 2021 से मार्च 2022 तक प्रत्येक आशा एवम आशा फैसिलिटेटर द्वारा अश्विन पोर्टल पर की गई सभी दावा राशि का 30 अप्रैल 2022 तक निश्चित रूप से अनुमोदन कर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अग्रसारित करने और अप्रैल माह से संशोधित मार्गदर्शिका के अनुसार अश्विन पोर्टल के द्वारा आशा एवम आशा फैसिलिटेटर के दावा राशि का भुगतान करने का निर्देश गया है।
पोर्टल पर आशा एवम आशा फैसिलिटेटर के दावा भुगतान की प्रकिया इस प्रकार से होगी :
सर्वप्रथम आशा एवम आशा फैसिलिटेटर के द्वारा वर्तमान माह की एक तारीख से माह के अंतिम तारीख तक किए गए कार्यों से संबंधित दावा प्रपत्र को 5 तारीख तक अपलोड किया जाएगा। इसके बाद संबंधित स्वास्थ्य उपकेंद्र की एएनएम के द्वारा आशा एवं आशा फैसिलिटेटर द्वारा अपलोड किए गए कार्यों का मिलान एवम सत्यापन उसी माह की 10 तारीख तक अनिवार्य रूप से कर लिया जाएगा। इसके बाद 17 तारीख तक चार अंकों के ओटीपी को आशा द्वारा अश्विन पोर्टल पर सबमिट करने के बाद फाइनल सबमिशन किया जाएगा। ऐसा नहीं होने पर भी लॉगिन आईडी स्वतः प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को अग्रसारित हो जाएगा। इसके बाद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के द्वारा प्रविष्ट की गई प्रोत्साहन राशि के दावा को 22 तारीख तक अनिवार्य रूप से अनुमोदित कर भुगतान के लिए राज्य स्तर पर अग्रसारित करना है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्धारित समय पर ऐसा नहीं करने पर दावा स्वतः भुगतान के लिए राज्य स्तर पर अग्रसारित हो जाएगा।