मुंगेर जिले में कोरोना के मामलों को देखते हुए अब निर्धारित समय सारणी के अनुसार खुलेंगी दुकानें

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– मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में जिलाधिकारी मुंगेर ने जारी किया आदेश

– जिले में 15 मई तक रात 09 बजे से सुबह 05 बजे तक लागू रहेगा नाइट कर्फ्यू

मुंगेर-

18 अप्रैल को पटना में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हुई आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में 15 मई तक राज्य में सभी सभी स्कूल- कॉलेज, कोचिंग संस्थान सहित सभी शैक्षणिक संस्थानों को पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही 15 मई तक सभी शॉपिंग मॉल,क्लब, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम , जिम, पार्क के साथ ही उद्यानों को भी पूर्णतः बंद करने का निर्णय लिया गया। इसी निर्णय के आलोक में जिलाधिकारी मुंगेर रचना पाटिल ने आदेश जारी कर जिले के सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खुलने के दिन और समय – सारणी निर्धारित कर दिया है।

जिला स्वास्थ्यय समिति के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी नसीम रजि ने बताया, जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिलाधिकारी मुंगेर रचना पाटिल ने आदेश जारी कर जिले भर में दुकानों के खुलने के लिए दिन और समय- सारणी निर्धारित कर दी है। इसके अनुसार,
फल- सब्जी, मांस- मछली , अंडे की दुकान प्रतिदिन सुबह 06 बजे से 10 बजे तक खुल सकेंगी।

: आवश्यक जैसे खाद्यान, खाद्य तेल, चीनी, दूध एवं दुग्ध उत्पाद की दुकान, किराना दुकान, कृषि में प्रयुक्त सामग्री की दुकानें भी प्रतिदिन सुबह 06 बजे से 10 बजे तक खुल सकेंगी।

: निर्माण सामग्री जैसे, सीमेंट- बालू, स्टील, स्टोन इत्यादि, हार्डवेयर, इलेक्ट्रिक, मोटर एवं पंप, मशीनरी यंत्र, सेनेटरी सामग्री, पम्पिंग सेट, प्लास्टिक आदि कि दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को दोपहर 02 बजे से शाम 06 बजे तक ही खुल सकेंगी।

: कपड़े, रेडीमेड, परिधान, वस्त्र प्रतिष्ठान, आभूषण, मनिहारी, रूई, गद्दा, छाता, बर्तन, जूता- चप्पल खेलकूद की सामग्री की दुकानें मंगलवार, गुरुवार, और शनिवार को दोपहर 02 बजे से शाम 06 बजे तक खुल सकेंगी।

: इलेक्ट्रॉनिक एवं इलेक्ट्रिक गुड्स, बर्तन, स्टूडियो, मोबाइल, चश्मा, कंप्यूटर ऑटोमोबाइल शोरूम, कॉपी- किताब कि दुकान, साइकिल, फर्नीचर की दुकान एवं ब्यवसायिक प्रतिष्ठान बुधवार, शुक्रवार और रविवार को दोपहर 02 बजे से शाम 06 बजे तक ही खुल सकेंगी।

: दवा दुकानें प्रतिदिन हर समय खुली रहेंगी।

उन्होंने बताया जिले के अनुमंडलवार फल एवं सब्जी की अस्थाई दुकाने भी निर्धारित समय – सारणी के अनुसार निर्धारित स्थान लग सकती है।

सदर अनुमंडल के टाउन हॉल के कैंपस में फल की अस्थाई दुकानें एवं आरडीएंडडीजे कॉलेज के कैंपस में सुबह 06 से सुबह 10 बजे तक सब्जी की दुकानें सजेंगी। इसी तरह तारापुर अनुमंडल क्षेत्र के गाजीपुर और जिला परिषद बस स्टैंड संग्रामपुर में सुबह 06 से 10 बजे तक फल की दुकानें सजेंगी और आरएस कॉलेज मैदान तारापुर सब्जी और मछली तथा जिला परिषद बस स्टैंड संग्रामपुर और रहमतपुर में सब्जी की दुकानें सजेंगी। इसी तरह हवेली खड़गपुर में मणि नदी के किनारे गौशाला की ज़मीन पर फल- सब्जी, मांस- मछली की दुकानें सजेगी।

उन्होंने बताया, ये सभी दुकानें कंटेन्मेंट ज़ोन के बाहर ही खुल सकती है। कंटेंटेन्मेंट जोन में सभी दुकानें और व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे । यहां कोई गतिविधियां नहीं होगी।