• स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने सफाई को लेकर भेजा पत्र
• आइसोलेशन सेंटर के प्रभारी करेंगे सफाई कार्यों की निगरानी
लखीसराय –
कोविड-19 के मद्देनजर जिला में विभिन्न आइसोलेशन सेंटर में साफ सफाई के बहेतर व्यवस्था को लेकर सफाईकर्मियों को उचित मात्रा व संख्या में सफाई सामग्री मुहैया करायी जायेगी. इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत ने जिलाधिकारी व सिविल सर्जन को पत्र के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिये हैं. पत्र में कहा गया है कि आइसोलेशन या क्वारेंटाइन सेंटर की साफ-सफाई आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियमित रूप से हो. सफाई का विशेष ध्यान रख कर कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने की दिशा में पर्याप्त संख्या में बिहार श्रम संसाधन विभाग के माध्यम से श्रमिकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये. वहीं सफाई कर्मचारियों का व्यय सीएस द्वारा बिहार वित्त नियमावली के माध्यम से किये जाने की बाबात की कहा गया है. जबकि सफाई कार्य की निगरानी आइसोलेशन सेंटर के प्रभारी करेंगे. इनके द्वारा सत्यापन के आधार पर ही आउटसोर्स कंपनी के कर्मियों का भुगतान किया जायेगा.
सिविल सर्जन डॉ आत्मानंद राय ने बताया के निर्देश के आलोक में इस दिशा में कार्य प्रारंभ किया गया है. सभी आइसोलेशन सेंटर में सफाई व्यवस्था चुस्त दुरुस्त होगी. सफाई सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करायी गयी है और आइसोलेशन प्रभारी को सफाई के संंबंध में आवश्यक मॉनिटरिंग के आदेश भी दिये गये हैं.
सफाई के लिए उपलब्ध करायी जायेगी सामग्री:
साफ-सफाई के चयन होने वालों श्रमिकों को साफ-सफाई के लिए पर्याप्त समाग्री विभाग द्वारा उपब्ध करायी जायेगी. इन सामग्रियों में झाड़ू,पोछा, वाइपर, बाल्टी, डस्टर, एक प्रतिशत सोडियम हाईपोल्कोक्लोराइड, ब्लीचिंग पाउडर, फिनाइल लिक्विड, फिनाइल गोली, हारपिक आदि शामिल हैं. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला में लोगों को भी व्यक्तिगत व अपने आसपास साफ सफाई रखने के लिए अपील की गयी है. अपील कर इसकी जानकारी दी जा रही है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए साफ सफाई महत्वपूर्ण है और दूसरी संक्रामक बीमारियों की भी रोकथाम में ये जरूरी है.
नियमित रूप से सैनिटाइजेशन पर भी है जोर:
निर्देश के मुताबिक साफ सफाई के साथ नियमित तौर पर आइसोलेशन सेंटर के सैनिटाइजेशन को भी ध्यान में रखा जाना है. वहीं यहां रह रहे लोगों से जहां तहां नहीं थूकने को लेकर जानकारी दी जानी है. आइसोलेशन सेंटर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर लोगों से बेजगह नहीं थूकने को लेकर जागरूक करने के साथ साथ गुटखा, पान, खैनी आदि खाकर थूकने पर लगने वाले दंड के प्रावधान के बारे में भी बताया गया है.