Lock Down के कारण विभिन्न हिस्सों में फंसे नागरिकों को रेलवे द्वारा भेजे जाने की अनुमति

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कोरोना महामारी के कारण देश में लॉकडाउन (Lockdown) की वजह से अलग-अलग राज्‍यों में फंसे लोगों के लिए बड़ी खबर है। केंद्र सरकार ने उनके लिए 6 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की अनुमति दे दी है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में इस बारे में फैसला हुआ। इस मीटिंग में पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा, गृह मंत्री अमित शाह, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्‍टाफ जनरल बिपिन रावत, कैबिनेट सचिव राजीव गौबा और पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा शामिल रहे।

मीटिंग के बाद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि लॉकडाउन के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे नागरिकों को रेलवे द्वारा भेजे जाने की अनुमति देने के लिये पीएम नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शाह का धन्यवाद। रेलवे ‘श्रमिक स्पेशल ट्रेन’ चला कर घर से दूर हुए लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगी।

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गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा दी है, जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं. जैसे स्टूडेंट्स, माइग्रेंट लेबर्स, श्रद्धालु, टूरिस्ट और अन्य. इसके लिए राज्य सरकारें और रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करेंगे.

आदेश के मुताबिक, उन लोगों को ही यात्रा की इजाजत होगी, जिनमें किसी भी तरह के कोरोना के लक्षण नहीं दिखेंगे. लोगों को स्टेशन तक लाने के लिए राज्य सरकारों को बसों को इंतजाम करना होगा, जो सैनेटाइज होगीं. मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. एकसाथ लोगों को स्टेशन आने की अनुमति नहीं है. बैच में लोगों को स्टेशन तक लाया जाएगा.

ट्रेन से यात्रा करने वाले लोगों के खाने-पीने की व्यवस्था राज्यों को करनी होगी. अगर ट्रेन लंबे रूट की है तो यात्रियों के खाने का बंदोबस्त रेलवे करेगा. अपने गंतव्य पर पहुंचने के बाद लोगों की स्क्रीनिंग होगी. जरूरत पड़ी, तो उन्हें क्वारंटीन किया जाएगा.

रेलवे ने कहा है कि गृह मंत्रालय के आदेश के बाद लेबर डे के दिन से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है. पीटीआई की खबर के मुताबिक रेलवने से छह स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है.

1. लिंगमपल्ली से हटिया
2. अलुवा से भुवनेश्वर
3. नासिक से लखनऊ
4. नासिक से भोपाल
5. जयपुर से पटना
6. कोटा से हटिया

काउंटर से लिए टिकट के रिफंड नियमों में यह मिली राहत

रेलवे टिकट रिफंड को लेकर नियमों में बदलाव कर पैसेंजर्स को राहत दी है। नियमों में यह राहत प्रदान की गई है –

  • यदि रेलवे द्वारा रद्द की गई है ट्रेन : यात्रा की तारीख से 3 महीने तक टिकट जमा करने पर रिफंड लिया जा सकता है। पहले के नियम में यात्रा के दिन को छोड़कर 3 दिनों में रिफंड लेने के नियम को बदला गया है।
  • यदि ट्रेन रद्द नहीं हुई, लेकिन पैंसेंजर, यात्रा नहीं करना चाहता : टीडीआर यानी टिकट जमा रसीद स्टेशन पर भरकर देनी होगी, इसे यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर दे सकते हैं। पहले इसमें भी 3 दिनों का नियम था
  • टीडीआर को 2 माह के भीतर सीसीओ / सीसीएम दावा कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले 10 दिनों में करना होता था। जो यात्री 139 के माध्यम से टिकट रद्द करना चाहते हैं, उन्हें यात्रा की तारीख से 3 महीने के भीतर काउंटर पर रिफंड मिल सकता है।